होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
अध्यात्म
मनोरंजन
सेहत
जॉब अलर्ट
जरा हटके
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी का मौका, पुलिस-वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में 10% आरक्षण

छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी का मौका, पुलिस-वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में 10% आरक्षण

छत्तीसगढ़ में सेना की अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती में विशेष लाभ देने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत तृतीय श्रेणी के इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 15 अक्टूबर को जारी नियमों के अनुसार, इन पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। खास बात यह है कि निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है। इस फैसले से सेना में सेवा पूरी करने के बाद राज्य में नौकरी तलाश रहे युवाओं को लाभ मिल सकता है।

पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों की भर्ती तीन विभागों में की जाएगी। पुलिस आरक्षक के पदों पर गृह (पुलिस) विभाग, वनरक्षक के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और जेल प्रहरी के पदों पर जेल विभाग भर्ती प्रक्रिया संचालित करेगा।

इस आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। इसके लिए अभ्यर्थी का भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना या वायुसेना में चार साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करना जरूरी होगा।

पहले बैच को उम्र में 5 साल की छूट

पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में अतिरिक्त आयु छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। नियमों के मुताबिक, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य बैचों के अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

यह राहत संबंधित विभाग के भर्ती नियमों और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली आयु छूट के अतिरिक्त होगी। हालांकि, सभी प्रकार की छूट को मिलाकर भी आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से आगे नहीं बढ़ सकेगी।

लिखित और शारीरिक परीक्षा से मिलेगी छूट

इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात चयन प्रक्रिया में दी गई छूट है। पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा भी नहीं देनी होगी। उनकी मेरिट सूची 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त पूर्व अग्निवीरों की मेरिट सूची के आधार पर भी चयन सूची तैयार की जा सकती है।

सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी ऐसा शैक्षणिक प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जाएगा, जो 10वीं यानी मैट्रिक के प्रमाणपत्र के समकक्ष हो।

पहले बैच के चयन के बाद अन्य बैचों पर विचार

नए नियमों में बैच के आधार पर चयन की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। पहले बैच के पात्र पूर्व अग्निवीरों के चयन पर विचार करने के बाद ही अगले बैच के अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

इससे भर्ती के दौरान अलग-अलग बैचों के अभ्यर्थियों की प्राथमिकता स्पष्ट रहेगी और निर्धारित क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार की जा सकेगी।

आवेदन के लिए बनेगा अलग पोर्टल

पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए राज्य सरकार अलग पोर्टल विकसित करेगी। संबंधित विभागों की ओर से पदों के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों को इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

चयन प्रक्रिया पूरी होने पर संबंधित विभाग के अधिकृत नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को तीन साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।

एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा मौका

नियमों के तहत पूर्व अग्निवीर कोटे से किसी एक पद पर नियुक्ति मिलने के बाद अभ्यर्थी दूसरे पद पर नियुक्ति के लिए दोबारा इसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा। यानी पुलिस आरक्षक, वनरक्षक या जेल प्रहरी में से किसी एक पद पर इस कोटे के तहत नियुक्ति प्राप्त करने के बाद दूसरी भर्ती में पूर्व अग्निवीर आरक्षण का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार के नए नियमों से अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी कर चुके स्थानीय युवाओं को राज्य के तीन विभागों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, आवेदन की तारीख, रिक्त पदों की संख्या और भर्ती कार्यक्रम की जानकारी संबंधित विभागों के विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।


संबंधित समाचार