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b.ed - d. l ed : डीएड वाले सहायक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने आदेश पत्र वायरल, लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया फर्जी

b.ed - d. l ed : डीएड वाले सहायक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने आदेश पत्र वायरल, लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया फर्जी

रायपुर। b.ed - d. l ed :  सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेशित एक फर्जी आदेश पत्र इन दिनों सोशल मिडिया में खूब वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था की डीएड वाले सहायक शिक्षकों को डीएलएड करने के लिए छह महीने के लिए समय दिया जायेगा। जिसे लोक शिक्षण संचालनालय ने मामले पर संज्ञान लेते हुए  पूरी तरह फर्जी बताया है।  

b.ed - d. l ed :  लोक शिक्षण संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया, वायरल पत्र में उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में छग के समस्त जिला शिक्षा अधिकारीयों को संबोधित करते हुए सीधी भर्ती 2019 और 2024 में नियुक्त ऐसे सहायक शिक्षक जिनकी व्यावसायिक योग्यता केवल बीएड है, उन शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण कराकर उनकी योग्यता डीएलएड के समकक्ष करने निर्देशित किया गया है। इस बात का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ऐसा कोई आदेश /पत्र जारी नहीं किया गया है।  सोशल मिडिया में वायरल हो रहा आदेश / पत्र फर्जी है।  

b.ed - d. l ed :  विदित हो कि हाईकोर्ट ने बीएडधारी शिक्षकों को सहायक शिक्षक पद पर दी गयी नियुक्ति को निरस्त किया है। डीएड वालों को नियुक्ति देने के लिए हाईकोर्ट ने विभाग को आदेशित किया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए छह सप्ताह का समय दिया गई जो अब तक चार सप्ताह पुरे हो चुके हैं।  


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