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Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, देखिए क्या है जमानत की शर्तें...

Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, देखिए क्या है जमानत की शर्तें...

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) चीफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. दिल्ली सीएम ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी. दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।  ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की  गुजारिश किया था कि समय ख़त्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने के लिए कहा जय।  इस पर अदालत ने कहा कि दिल्ली के सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा।  अंतरिम जमानत देते हुए शर्तों को लेकर कोर्ट ने कोई टिपण्णी नहीं की है।  

पंजाब - दिल्ली में चुनाव प्रचार कर पाएंगे सीएम केजरीवाल 

आपको बता दें कि दिल्ली शराब निति मामले में अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका लगाई थी।  इस केस में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।  केजरीवाल के वकील ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत देते हुए चुनाव प्रचार पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई गयी है।  इस तरह अब पंजाब , हरियाणा और दिल्ली में सीएम केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे।

जमानत की शर्तें:

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपये के जमानत बांड और एक जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

1. केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे. 
2. वर्तमान मामले में उनकी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी;
3. किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे.
4. अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए इस बयान से बंधे होंगे कि वो आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो.


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