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Khandwa Rape Case :  चार साल के लंबे इंतजार के बाद आरोपी को मिली 10 साल की सजा 

Khandwa Rape Case :  चार साल के लंबे इंतजार के बाद आरोपी को मिली 10 साल की सजा 

खंडवा। मध्यप्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। जहां 4 साल के लंबे इंतजार के बाद एक पीड़िता को इंसाफ मिला है। यह पूरा मामला खंडवा का है। रेप केस में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्राची पटेल ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 

जानिए क्या है पूरा मामला 

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके के अनुसार ' 28 अप्रेल 2020 को रात में 16 वर्षीय पीड़िता से आरोपित नितेश उसके घर के पास मिला और उससे बोला कि चल भाग चलते हैं, पत्नी बनाउंगा। इस तरह बहला फुसलाकर पीड़िता को लेकर गया और रास्ते में पीड़िता के साथ में दुष्कर्म किया। पीड़िता को पैदल-पैदल सनावद ले गया। फिर उसके बाद सुबह बाइक पर बैठाकर इंदौर में पीड़िता को एक रूम पर ले गया। वहां पर रुके, पीड़िता और आरोपित नितेश इंदौर से वापस आ गए। आरोपित सनावद में रूक गया और पीड़िता वापस अपने गांव आ गई।पीड़िता अपने स्वजन के साथ थाना धनगांव में उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। डीएनए रिपोर्ट से भी यह पुष्टि हुई कि आरोपित नितेश ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।'

आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्राची पटेल ने निर्णय पारित करते हुए आरोपित नितेश पुत्र झवरी निवासी ग्राम दियानतपुरा, थाना धनगांव को धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।


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