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अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा, 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त

अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा, 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त

जशपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के बाद खनिज विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में विभाग ने 1 लाख 46 हजार 800 रुपये का अर्थदंड भी वसूल किया है।

शंख नदी तट पर मिला अवैध रेत का भंडारण

खनिज विभाग के अधिकारियों ने 11 जून को झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा से लगे ग्राम पोड़ी स्थित शंख नदी तट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान लगभग 600 घनमीटर रेत अवैध रूप से संग्रहित पाई गई, जो करीब 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली के बराबर बताई गई। इसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

वैध रेत आपूर्ति के लिए खदान स्वीकृति प्रक्रिया जारी

विभाग के अनुसार क्षेत्र में रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पोड़ी और पुत्रीचौरा में 5-5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रेत खदानें चिन्हित की गई हैं। इन खदानों के संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और स्वीकृति की कार्रवाई जारी है। अधिकारियों का कहना है कि वैध खदानों के संचालन से रेत की आपूर्ति सुचारु होगी और अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अर्थदंड और जब्ती की प्रक्रिया आगे भी जारी रखी जाएगी।


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