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पहली पत्नी से 3 बच्चे लिव इन रिलेशनशिप से जन्मा 1 और बच्चा : लड़की माता-पिता के पास रहने लगी तो, लड़के ने लगाई कोर्ट में याचिका...

पहली पत्नी से 3 बच्चे लिव इन रिलेशनशिप से जन्मा 1 और बच्चा : लड़की माता-पिता के पास रहने लगी तो, लड़के ने लगाई कोर्ट में याचिका...

बिलासपुर: दंतेवाड़ा में रहने वाला शादीशुदा अब्दुल हमीद सिद्दिकी लगभग तीन साल से एक हिंदू महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। बताया जा रहा है कि साल 2021 में महिला ने धर्म परिवर्तन किए बिना उससे शादी रचा ली। 

मिली जानकारी के अनुसार, पहली पत्नी से उसके तीन बच्चे भी हैं। हिंदू महिला ने अगस्त 2021 में बच्चे को जन्म दिया। 10 अगस्त 2023 को महिला अपने बच्चे को लेकर कही चली गई, जिसके बाद अब्दुल हमीद ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के दौरान महिला अपने माता-पिता और बच्चे के साथ पेश हुई। लिव इन रिलेशनशिप मामले में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया है। लिव इन रिलेशनशिप से बच्चा जन्म होने के बाद लड़की माता-पिता के पास रहने लगी। इसके बाद बच्चे के लिए लड़के ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

लिव इन रिलेशनशिप अभी कलंक के रूप में जारी है- जस्टिस गौतम भादुड़ी

हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस संजय एस अग्रवाल की डीबी ने लिव इन रिलेशनशिप से जन्म लिए बच्चे का संरक्षण प्राप्त करने पेश की गई। उन्होंने अपील में कहा कि समाज के कुछ वर्ग में लिव इन रिलेशनशिप का पालन किया जाता है, जो भारतीय संस्कृति में अभी कलंक के रूप में जारी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप एक आयातित दर्शन है, जो भारतीय सिद्धान्तों के सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है।

कोर्ट ने की अपील खारिज 

महिला का कहना है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने माता-पिता के साथ रह रही है। बच्चे से मिलने नहीं देने पर अब्दुल हमीद ने फैमिली कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन में कहा गया कि वह बच्चे की देखभाल करने में सक्षम है। लिहाजा बच्चा उसे सौंपा जाए। कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया था। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में महिला ने तर्क दिया कि लड़का विवाह को साबित करके दिखाए पर वह साबित नहीं कर पाए। इसके बाद उसने बच्चे का संरक्षण प्राप्त करने अपील पेश की थी। पहली पत्नी से 3 बच्चे होने व महिला के अपने बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम होने पर कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है।


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