
रायपुर : साय सरकार ने राज्य में लगने वाले उद्योगों के लिए सरकारी कामकाज की रफ्तार कम से कम तीन गुना बढ़ा दी है। खास बात ये है कि यह बदलाव 14 साल बाद आया है। यही नहीं, सरकार इस बात की गारंटी भी दे रही है कि अब काम तय समय पर होंगे। उद्योग लगाने वालों को अब अपने कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी कम लगाने पड़ेंगे।
2011 के नियमो में बदलाव :
दरअसल, राज्य सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा उद्योगों से संबंधित अलग अलग कार्यों के लिए वर्ष 2011 में जो नियम बनाए थे, उसमें बदलाव कर दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने उद्योगों से संबंधित कार्यों के लिए जो समय-सीमा तय की थी, उसे कम किया गया है। इस बदलाव के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है।
अब लीज डीड पंजीयन के बाद भूमि आधिपत्य 7 दिन में :
राज्य सरकार ने लोक सेवा गांरटी नियम में संशोधन के तहत अब यह बदलाव भी कर दिया है कि लीज डीड पंजीयन के बाद भूमि का आधिपत्य सौंपने का काम 7 दिनों में होगा। इसके साथ ही जलप्रदाय संयोजन का काम महज 14 दिनों में किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इस संशोधन को लागू कर दिया है।
कौन सा काम कितने दिनों में,पहले कितना समय लगता था :
उद्योगों से संबंधित जैसे भूमि आवंटन की मांग, सूचना पत्र जारी करने, भू- उल्लेख संपूर्ण आवश्यक सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने एवं भूमि रिक्त होने पर प्रस्ताव उद्यमी को देने का काम अब सात दिनों में होगा। पहले इसी काम को करने के लिए लोक सेवा गारंटी नियम के तहत 21 दिन का समय तय था। लीज डीड निष्पादन (आवंटन आदेश जारी होने के बाद इकाई द्वारा समस्त राशि का भुगतान होने के बाद लीज डीड निष्पादन के लिए प्रस्तुत किए जाने पर अब 10 दिनों में काम होगा। पहले इस काम के लिए 21 दिन का समय रखा गया था। भूमि आशय पत्र (जारी मांग पत्र में उल्लेखित 10 प्रतिशत अग्रिम प्रब्याजि राशि भुगतान के बाद 7 दिन का समय लगेगा। पहले इस काम के लिए 30 दिन का समय तय था। लीज डीड निष्पादन (आवंटन आदेश जारी होने के बाद इकाई द्वारा लीज डीड निष्पादन के लिए प्रस्तुत करने पर अब 10 दिनों का कार्य दिवस होगा, लेकिन पहले 21 दिनों में लीड डीड का निष्पादन होता था।