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विमल के विज्ञापन पर महाराष्ट्र FDA सख्त, Shah Rukh Khan समेत 3 एक्टर्स को 15 दिन का अल्टीमेटम

विमल के विज्ञापन पर महाराष्ट्र FDA सख्त, Shah Rukh Khan समेत 3 एक्टर्स को 15 दिन का अल्टीमेटम

मुंबई: विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड के तीन बड़े सितारे मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी किया है। विभाग ने विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है और तीनों से 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। महाराष्ट्र FDA की जांच का मुख्य बिंदु यह है कि विमल इलायची के नाम से प्रसारित विज्ञापन कहीं प्रतिबंधित पान मसाला के अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रचार का माध्यम तो नहीं है। हालांकि, नोटिस जारी होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि तीनों अभिनेता किसी उल्लंघन के दोषी हैं।

तीनों एक्टर्स को क्यों भेजा गया नोटिस?

रिपोर्ट के मुताबिक, FDA ने विज्ञापन में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। विभाग ने उनसे यह बताने को कहा है कि विज्ञापन में उनकी भूमिका क्या थी और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। बताया गया है कि अजय देवगन को उनके जुहू स्थित आवास, शाहरुख खान को बांद्रा स्थित मन्नत और टाइगर श्रॉफ को उनकी कंपनी के माध्यम से नोटिस भेजा गया है।

विमल इलायची के विज्ञापन पर FDA को क्या आपत्ति है?

FDA के मुताबिक, भले ही संबंधित विज्ञापन में इलायची उत्पाद का प्रचार किया गया हो, लेकिन विमल ब्रांड की बाजार में पहचान पान मसाला उत्पादों से भी जुड़ी हुई है। इसी वजह से विभाग यह जांच कर रहा है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार तो नहीं किया जा रहा। जांच में विज्ञापन के प्रोडक्ट नाम, डायलॉग, प्रस्तुति के तरीके और ब्रांड की बाजार में पहचान जैसे पहलुओं को देखा जा रहा है।

महाराष्ट्र में पान मसाला पर प्रतिबंध

महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला को लेकर प्रतिबंध लागू हैं। FDA के अनुसार, 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत राज्य में पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगाई गई है। इसी प्रतिबंध के बीच विभाग विज्ञापनों के माध्यम से संभावित अप्रत्यक्ष प्रचार को लेकर भी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

FDA ने कौन-कौन से दस्तावेज मांगे?

नोटिस में केवल स्पष्टीकरण ही नहीं, बल्कि विज्ञापन अभियान से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। इनमें कथित तौर पर एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट, कैंपेन ब्रीफ, भुगतान से संबंधित जानकारी और विज्ञापन से पहले की गई जांच के दस्तावेज शामिल हैं। FDA ने खाद्य विज्ञापनों से संबंधित Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 24 का भी हवाला दिया है।

10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान

महाराष्ट्र FDA के अनुसार, भ्रामक खाद्य विज्ञापन से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की स्थिति में धारा 53 के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिलहाल मामला जांच और स्पष्टीकरण के चरण में है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ FDA के नोटिस का क्या जवाब देते हैं और विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है।


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