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RBI ने एक और बैंक पर लगाई पाबंदी, अकाउंट से सिर्फ इतने हजार रुपये निकालने की दी अनुमति

RBI ने एक और बैंक पर लगाई पाबंदी, अकाउंट से सिर्फ इतने हजार रुपये निकालने की दी अनुमति

भारत का केन्द्रीय बैंक (Central Bank of India) भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) सभी बैंकों का संचालक करता है. ऐसे में RBI सभी बैंकों को लेकर अपने नियम लागू करने के अलावा प्रतिबंध भी लगा सकता है. देश में अब तक कई बैंकों पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है. इनमें महाराष्ट्र (Maharashtra) के कई बैंकों समेत यस बैंक भी शामिल है. वहीं, एक बार फिर आरबीआई ने महाराष्ट्र के एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही बैंक खाताधारकों (Bank Account Holders) को मात्र 10 हजार रुपये निकालने की अनुमति दी है.
 

बता दें कि आरबीआई ने वित्तीय स्थिति (Financial Situation) में गिरावट आने की वजह से मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Malkapur Urban Co-Operative Bank) पर प्रतिबंध लगाया है. साथ ही खाताधारकों को अपने खाते से 10 हजार रुपये तक निकालने की सीमा तय कर दी है. ऐसे में ग्राहक इससे ज्यादा पैसे अपने खाते से नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही आरबीआई ने MUC बैंक पर और भी कई प्रतिबंध लगाए हैं.

6 माह तक रहेगा प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक की मानें तो 26 नवंबर से 6 महीने तक बैंक पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, बैंक के लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया है. अपनी फाइनेंशियल कंडिशन को सुधारने के लिए बैंक अपना बिजनेस (Business) जारी रख सकता है. इन निर्देशो को आरबीआई परिस्थितियों के आधार पर बदल सकता है. ऐसे में बाद में आरबीआई द्वारा प्रतिबंधो पर ढील भी दी जा सकती है.

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही महाराष्ट्र के सोलापुर (Solapur) के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Laxmi Co-Operative Bank Limited) पर प्रतिबंध लगाया था। इस बैंक के खाताधारकों को भी केवल 10 हजार निकालने की अनुमति दी गई है। इस बैंक से पहले बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (babaji date mahila sahakari bank ltd) पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था। इस बैंक के खाताधारकों के लिए सिर्फ 5 हजार रुपये निकालने की अनुमति थी। वहीं, अब मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध है। ऐसे में ये महाराष्ट्र का तीसरा बैंक है जिस पर नंवबर महीने में प्रतिबंध लगाई गई है।


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