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पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा- डिप्टी स्पीकर का फैसला था गलत

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा- डिप्टी स्पीकर का फैसला था गलत

पाकिस्तान (Paklistan) में चल रहे राजनीतिक उठा पटक के बीच सुप्रीम कोर्टने गुरुवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था। अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। फैसला देने से पहले सभी जज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम जनता के हितों की रक्षा करेंगे। वहीं पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के पत्र का जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आयोग अक्टूबर 2022 में चुनाव कराने के लिए तैयार है। संविधान और कानून के मुताबिक, परिसीमन में 4 महीने और लगेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव पर अहम विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रपति के साथ बैठक बुलाने की बात कही। इसी के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस (CJP) उमर अता बांदियाल ने कहा कि जिस तरह से नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी (Deputy Speaker Qasim khan suri) ने 3 अप्रैल को इसे भंग किया। वह पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन करता है। बड़ी बेंच में शामिल 5 जजों ने इस फैसले को गलत बताया है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आज कासिम सूरी के नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले पर शाम 7 से 8 बजे के बीच अपना अहम फैसला सुना सकता है।
 


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