होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
अध्यात्म
मनोरंजन
सेहत
जॉब अलर्ट
जरा हटके
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

C. Joseph Vijay की बढ़ीं मुश्किलें, टैक्स विवाद में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जांच की मांग...

C. Joseph Vijay की बढ़ीं मुश्किलें, टैक्स विवाद में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जांच की मांग...

Vijay Tax Case: तमिलनाडु की राजनीति में तेजी से उभर रहे तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (TVK) के प्रमुख और अभिनेता C. Joseph Vijay एक बार फिर कानूनी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। साल 2015 के चर्चित टैक्स विवाद मामले में अब उनके खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जांच की मांग तेज हो गई है। मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने विजय के खिलाफ दायर उस रिट याचिका को आधिकारिक तौर पर नंबर दे दिया है, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने की मांग की गई है। यह मामला जल्द ही “मेंटेनेबिलिटी” के आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म Puli से जुड़ा हुआ है। 30 सितंबर 2015 को आयकर विभाग ने विजय के कई परिसरों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज मिलने का दावा किया गया था, जिनमें फिल्म के निर्माताओं द्वारा विजय को बड़ी रकम दिए जाने का उल्लेख था। आयकर विभाग के अनुसार, फिल्म निर्माता पी.टी. सेल्वकुमार और शिबू (SKT स्टूडियोज) ने विजय को 16 करोड़ रुपये चेक के जरिए और लगभग 4.93 करोड़ रुपये नकद दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती पूछताछ में विजय ने नकद भुगतान स्वीकार किया था और अतिरिक्त आय घोषित कर टैक्स मामला सुलझाने की कोशिश की थी। हालांकि विभाग का दावा है कि यह जानकारी छापेमारी के बाद सामने आई।

याचिका में क्या मांग की गई?

याचिकाकर्ता एम. राजकुमार ने हाईकोर्ट से मांग की है कि आयकर विभाग विजय से जुड़े सभी दस्तावेज ED को सौंपे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच हो सके। इसके अलावा याचिका में IPC की धारा 420, 467, 470, 471 और 120B के तहत FIR दर्ज करने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि टैक्स मामले में वित्तीय अनियमितता और दस्तावेजों से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

जानकारी के अनुसार, यह याचिका मार्च 2025 में दायर की गई थी, लेकिन शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने इसे नंबर देने से इनकार कर दिया था। बाद में 8 अप्रैल 2026 को चीफ जस्टिस सुषरुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने रजिस्ट्री को याचिका नंबर करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई “फॉर मेंटेनेबिलिटी” के तहत होने की संभावना है।

विजय की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

फिलहाल TVK प्रमुख C. Joseph Vijay की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, तमिलनाडु की राजनीति में उनकी सक्रियता और मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के रूप में उभरती छवि के बीच यह मामला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है।


संबंधित समाचार