श्योपुर : कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। जिसके चलते अब रामनिवास रावत नहीं बल्कि मुकेश मल्होत्रा ही विजयपुर सीट से विधायक रहेंगे। बता दें कि इस सीट को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। जिस पर सुनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
वित्तीय अधिकारों का नहीं कर सकेंगे उपयोग
हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस विधायक की विधायकी बरकरार रखने का फैसला लिया है। जैसे की मुकेश मल्होत्रा सदन की किसी भी प्रक्रिया में मतदान नहीं कर सकेंगे। साथ ही विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और अन्य भत्ते भी नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अंतिम सुनवाई होने तक सदन की कार्रवाई में मुकेश मल्होत्रा हिस्सा ले सकेंगे। बता दें कि इस मामले की अंतिम सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
विजयपुर के जनता के एक-एक मत की जीत -मुकेश मल्होत्रा
वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए विधायक मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूँ। यह विजयपुर के जनता के एक-एक मत की जीत है। विजयपुर की जनता का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने जो केस छुपाने का आरोप लगा था वह बेबुनियाद है। मैने किसी प्रकार का कोई केस नहीं छुपाया है। लेकिन उनके वकीलों ने मेरी विधायक सम्मान निधि पर रोक लगवा दी है। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। में क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा काम करता रहूंगा।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, विजयपुर सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया था कि मुकेश मल्होत्रा कुछ आपराधिक मामलों का उल्लेख नहीं किया था. इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में रामनिवास रावत को विधायक घोषित करने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.