MP Transfer Policy: आधी रात को जारी आदेश, सीएम की अनुमति के बिना नहीं होंगे ट्रांसफर

MP Transfer Policy: आधी रात को जारी आदेश, सीएम की अनुमति के बिना नहीं होंगे ट्रांसफर

MP Transfer Policy: राज्य सरकार ने कैबिनेट की स्वीकृति के महज चार दिनों बाद, शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात 12:05 बजे नई स्थानांतरण नीति को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इस नई नीति के तहत 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी का तबादला मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना संभव नहीं होगा।

कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद लागू हुई नीति

यह निर्णय 29 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से तब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ था। अब विभाग द्वारा इसे औपचारिक आदेश के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है।

नई नीति के प्रमुख बिंदु

- किसी भी तबादले के लिए मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
- ट्रांसफर नीति राज्य और जिला स्तर पर समान रूप से सभी विभागों पर लागू होगी।
- कुल कर्मचारियों में से सिर्फ 10% को ही तबादले की अनुमति दी जाएगी।
- 60 हजार से अधिक कर्मचारियों के हो सकते हैं ट्रांसफर

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में फिलहाल लगभग 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। नई नीति के 10% नियम को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 60 हजार कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है। यह प्रक्रिया 30 मई 2025 तक चलेगी।


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