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इमरान खान को OCI कार्ड रद्द करने का नोटिस, हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर, भारत छोड़ने के नोटिस को दी चुनौती

इमरान खान को OCI कार्ड रद्द करने का नोटिस, हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर, भारत छोड़ने के नोटिस को दी चुनौती

आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान से जुड़े OCI कार्ड विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने के बाद अब उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से एक और नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस नोटिस में पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इमरान को अपना जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इमरान खान ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि संबंधित नोटिस जारी करने से पहले न तो उचित जांच की गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। यह मामला मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है।

OCI कार्ड रद्द करने के नोटिस पर इमरान खान ने उठाए सवाल

इमरान खान ने अपने वकील के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती दी है। इससे पहले मुंबई पुलिस की ओर से उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। इमरान की याचिका के मुताबिक, मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो OCI कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिस में कथित उल्लंघन किए गए नियमों को स्पष्ट नहीं किया गया है। अभिनेता ने यह भी सवाल उठाया है कि कार्रवाई से पहले तथ्यों की जांच और उनका पक्ष सुनने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। उन्होंने अदालत से नोटिस जारी करने के आधार स्पष्ट करने और संबंधित कार्रवाई को चुनौती देने की मांग की है।

15 दिन में देना होगा जवाब

FRRO की ओर से जारी नए नोटिस में इमरान खान से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनका OCI कार्ड रद्द करने की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिए जाने की बात सामने आई है। OCI कार्ड से संबंधित इस कार्रवाई पर इमरान का जवाब और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका कार्ड पहले ही रद्द कर दिया गया है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस संबंध में उनसे जवाब मांगा गया है।

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक प्रदर्शन के बाद सामने आया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। साथ ही मतदाता सूची की जांच और उसमें बदलाव की प्रक्रिया, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग के पास इमरान खान को रोका और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया। इमरान के मुताबिक, उन्हें बाद में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि इस मामले में दर्ज FIR में उनका नाम भी शामिल है। इस घटनाक्रम के बाद भारत छोड़ने के नोटिस और OCI कार्ड को लेकर शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया ने मामले को और महत्वपूर्ण बना दिया है।

CCTV फुटेज के जरिए स्थिति स्पष्ट करने की मांग

इमरान खान की कानूनी टीम ने पुलिस से घटनास्थल के CCTV फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इन फुटेज से यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि वह वास्तव में प्रदर्शन में शामिल थे या नहीं। उनके वकील के अनुसार, इमरान उस दिन नाना चौक से गुजर रहे थे। रास्ता बंद होने और वहां मौजूद मीडियाकर्मियों के सवालों के बाद उन्होंने अपना बयान दिया था। हिरासत में लिए जाने से पहले इमरान ने कथित तौर पर कहा था कि वह एक नागरिक के रूप में यह जानना चाहते थे कि लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं और उन्हें अपनी बात रखने से क्यों रोका जा रहा है।

अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर

इमरान खान की याचिका में पुलिस की कार्रवाई और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई और संबंधित अधिकारियों के पक्ष से आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल, OCI कार्ड रद्द करने का नोटिस और भारत छोड़ने के निर्देश दोनों ही कानूनी विवाद का हिस्सा हैं। इस मामले में अंतिम स्थिति अदालत की कार्यवाही और संबंधित प्राधिकरणों के फैसलों पर निर्भर करेगी।


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