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5% GST on hospital room rent: जानिए कैसे प्रभावित करेगा यह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों को

5% GST on hospital room rent: जानिए कैसे प्रभावित करेगा यह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों को

INH EXCLUSIVE: जून 2022 में 47 वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने अस्पताल द्वारा प्रति मरीज प्रति दिन 5000 रुपये से अधिक के कमरे के किराए (आईसीयू को छोड़कर) पर लागू होने वाले जीएसटी को 5% तक सीमित कर दिया।

जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसके पास अलग-अलग प्रकार के कमरे चुनने का विकल्प होता है जैसे की प्राइवेट रूम, शेयरिंग रूम, सुइट रूम। उनमें से प्रत्येक के लिए प्रति दिन कमरे का किराया शुल्क भी अलग-अलग होता है जिसे तय करने का हक़ अस्पताल का ही है, और हर अस्पताल में भिन्न होता है। कुछ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत, बीमाकर्ता केवल कमरे के किराए के एक हिस्से को कवर करते हैं या उस पर एक सीमा रखते हैं (चुनी गई राशि के आधार पर)।

नए गाइडलाइन्स के तहत, नॉन-आईसीयू कमरों के लिए 5,000 रुपये से अधिक के कमरे के किराए पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप जरुरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती होने की लागत भी बढ़ जाएगी, जहां प्रति दिन का कमरा 5,000 रुपये से अधिक है,”: Dr Sudha Reddy (Head – Health and Travel at Digit Insurance)


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