होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
अध्यात्म
मनोरंजन
सेहत
जॉब अलर्ट
जरा हटके
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

दिल्ली SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 1.45 करोड़ में से 47.7 लाख नाम बाहर; ऐसे करें चेक

दिल्ली SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 1.45 करोड़ में से 47.7 लाख नाम बाहर; ऐसे करें चेक

नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया के बाद सोमवार, 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। पिछले करीब दो महीने से राजधानी के 13 जिलों में चल रही इस प्रक्रिया के बाद अब मतदाता यह पता कर सकते हैं कि उनका नाम नई ड्राफ्ट सूची में दर्ज है या नहीं।

ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने पर मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन विभाग ने ऐसे पात्र मतदाताओं के लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया तय की है। निर्धारित समय के भीतर जरूरी दस्तावेजों के साथ दावा पेश कर मतदाता अपना नाम सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

दिल्ली में 1.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता

दिल्ली में SIR प्रक्रिया से पहले कुल 1,45,10,299 पंजीकृत मतदाता थे। अधिकारियों के अनुसार, डोर-टू-डोर अभियान के दौरान करीब 97.5 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त हुए और उनका डिजिटाइजेशन किया गया। यह संख्या दिल्ली के कुल पंजीकृत मतदाताओं की करीब 67.18 प्रतिशत है। वहीं करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं।

47.7 लाख नाम ड्राफ्ट सूची में क्यों नहीं हैं?

ड्राफ्ट मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम गायब होने की वजह SIR के दौरान गणना फॉर्म जमा या डिजिटाइज नहीं होना बताई गई है। निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं के फॉर्म निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्राप्त नहीं हो सके या उनका डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया, उनके नाम फिलहाल ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। हालांकि, ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने का अर्थ यह नहीं है कि मतदाता का नाम अंतिम सूची से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। पात्र मतदाताओं को दावा दाखिल करने का अवसर दिया गया है।

31 अगस्त से शुरू हुई दावा-आपत्ति प्रक्रिया

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के साथ ही 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। अगर किसी योग्य मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। निर्वाचन विभाग इन दावों और आपत्तियों की जांच करने के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार करेगा।

4 नवंबर को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

दावे और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग उनकी जांच करेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इसलिए जिन मतदाताओं का नाम फिलहाल ड्राफ्ट सूची में नहीं दिखाई दे रहा है, उनके पास निर्धारित अवधि में अपनी स्थिति स्पष्ट कराने और दावा दर्ज कराने का मौका है।

घर बैठे ऐसे चेक करें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम

दिल्ली के मतदाता ऑनलाइन माध्यम से SIR ड्राफ्ट रोल में अपना नाम खोज सकते हैं। इसके लिए Chief Electoral Officer (CEO), Delhi की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध SIR ड्राफ्ट रोल सेक्शन का इस्तेमाल करना होगा।

नाम चेक करने का तरीका:

सबसे पहले CEO Delhi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
SIR Draft Roll से संबंधित लिंक या सेक्शन खोलें।
अपनी District का चयन करें।
इसके बाद संबंधित Assembly Constituency चुनें।
उपलब्ध विकल्पों में से Language का चयन करें।
स्क्रीन पर दिया गया Captcha Code दर्ज करें।
कैप्चा सबमिट करने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF उपलब्ध होगी।
PDF खोलकर अपना नाम और मतदाता संबंधी विवरण खोजें।

नाम नहीं मिला तो क्या करें?

अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं दिखाई देता है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने सही जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाषा वाली सूची खोली है। इसके बाद भी नाम नहीं मिलने पर पात्र मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच दावा दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों का पालन करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और पात्र मतदाताओं के नामों को सही तरीके से शामिल करना है। इसलिए ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं मिलने वाले मतदाताओं के लिए दावा-आपत्ति की समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण है।


संबंधित समाचार