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कोरोना मौत का मामला: उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया 1 करोड़ का हर्जाना

कोरोना मौत का मामला: उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया 1 करोड़ का हर्जाना

बिलासपुर: कोविड-19 से हुई मौत के एक मामले में बिलासपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को मृतका के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि 12% वार्षिक ब्याज सहित देने के निर्देश दिए हैं।

क्लेम खारिज करना पड़ा भारी

आयोग ने यह भी माना कि बीमा कंपनी द्वारा दावा खारिज करना न केवल उपभोक्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला था, बल्कि यह बीमा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन भी था। इसी आधार पर कंपनी पर मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के लिए 2 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया गया।

मेडिकल जांच में महिला पूरी तरह स्वस्थ पाई गई

बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक ने अपनी पत्नी शैल कौशिक के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का प्लैटिनम वेल्थ प्लान लिया था। बीमा पॉलिसी जारी होने से पहले कंपनी द्वारा कराई गई सभी आवश्यक मेडिकल जांचों में महिला को पूरी तरह स्वस्थ पाया गया था।

कोविड-19 संक्रमण के बाद हुई थी मृत्यु

सितंबर 2020 में शैल कौशिक कोविड-19 से संक्रमित हुईं। इलाज के दौरान उनकी स्थिति बिगड़ती गई और 11 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। इसके बाद पति द्वारा बीमा दावा प्रस्तुत किया गया।

'पहले से गंभीर बीमारी' का तर्क खारिज

बीमा कंपनी ने दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पॉलिसीधारक पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। आयोग ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि, मेडिकल रिपोर्ट में महिला स्वस्थ थीं, इसलिए बीमा दावा अस्वीकार करना पूरी तरह गलत था।

1 करोड़ + ब्याज + 2 लाख हर्जाना देने का आदेश

उपभोक्ता आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को निर्देशित किया कि—

1 करोड़ रुपये की बीमा राशि

12% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान

2 लाख रुपये मानसिक पीड़ा व वाद व्यय

तुरंत अदा किए जाएं।


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