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Azam Khan Arrest: जेल से रिहा होते ही आजम खान को ED ने किया गिरफ्तार, अब कोर्ट में होगी पेशी

Azam Khan Arrest: जेल से रिहा होते ही आजम खान को ED ने किया गिरफ्तार, अब कोर्ट में होगी पेशी

उत्तर प्रदेश के रामपुर में शनिवार शाम उस वक्त नया घटनाक्रम सामने आया, जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर निकले और कुछ ही देर बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई थी। हालांकि, जेल से बाहर आते ही ED की कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं।

रामपुर जेल के बाहर ED की टीम पहले से मौजूद थी। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों के जवान भी तैनात रहे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जेल से निकलने के बाद ED ने आजम खान को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस दौरान आजम खान ने मीडिया से बातचीत में अपनी नाराजगी जाहिर की।

जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े मामले में ED की जांच

आजम खान के खिलाफ ED की कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में हुई है।

14 अक्टूबर को ED की शिकायत के आधार पर रामपुर के अजीमनगर थाने में आजम खान, जौहर ट्रस्ट और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन और संसाधनों के कथित इस्तेमाल से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं। एजेंसी के अनुसार, यूनिवर्सिटी के निर्माण खर्च और ट्रस्ट के घोषित पूंजीगत व्यय के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है।

इस मामले में ED पहले भी रामपुर जेल में आजम खान से कई घंटे पूछताछ कर चुकी है। जांच का दायरा ट्रस्ट को मिले चंदे, निर्माण कार्यों में खर्च हुई रकम और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन तक फैला हुआ है। हालांकि, ये सभी आरोप जांच का हिस्सा हैं और इन पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।

दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से मिली थी जमानत

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी।

याचिका में दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी। 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी।

हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। यानी जमानत मिलने के बावजूद दोषसिद्धि का आदेश बरकरार है।

अब्दुल्ला आजम की स्थिति पर भी नजर

इसी मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जमानत मिली थी। दोनों की रिहाई को लेकर रामपुर जेल के बाहर समर्थक मौजूद थे। लेकिन आजम खान के बाहर आते ही ED की कार्रवाई के बाद अब्दुल्ला आजम की रिहाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा तेज हो गई।

कोर्ट में पेशी को लेकर क्या है अपडेट?

आजम खान को ED से जुड़े मामले में अदालत के सामने पेश किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़नी है। उनके वकील के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में 2 नवंबर को कोर्ट में पेशी और रिमांड की कार्रवाई प्रस्तावित है। अब अदालत में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि जांच एजेंसी उनकी कस्टडी की मांग करती है या नहीं और कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है।

फिलहाल रामपुर में आजम खान की रिहाई के तुरंत बाद हुई ED की कार्रवाई ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। अब सबकी नजरें आगामी अदालती कार्यवाही और जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।


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