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Abhishek Porel Arrest: मेडिकल छात्रा की शिकायत पर क्रिकेटर गिरफ्तार, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी कार्रवाई

Abhishek Porel Arrest: मेडिकल छात्रा की शिकायत पर क्रिकेटर गिरफ्तार, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी कार्रवाई

हुगली। दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक मेडिकल छात्रा की शिकायत से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, महिला ने क्रिकेटर पर शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने, प्रताड़ित करने और निजी तस्वीरों एवं वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच मोगरा पुलिस स्टेशन की ओर से की जा रही है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार करने और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने का निर्देश दिया था। अदालत के निर्देश का उद्देश्य कथित तौर पर मौजूद निजी डिजिटल सामग्री को आगे प्रसारित होने से रोकना और जांच के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित करना था।

मोगरा थाने में दर्ज हुआ मामला

मेडिकल छात्रा की शिकायत के आधार पर हुगली के मोगरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, केस में कई गंभीर और गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब्जे में लेने का निर्देश दिया था। अदालत के सामने शिकायतकर्ता की ओर से यह आशंका जताई गई थी कि कथित निजी तस्वीरें या वीडियो सार्वजनिक किए जा सकते हैं।

करीब तीन साल पुराने रिश्ते का दावा

शिकायत के अनुसार, महिला और अभिषेक पोरेल एक-दूसरे के संपर्क में करीब तीन साल से थे। महिला का आरोप है कि दोनों के बीच शादी को लेकर भी बातचीत हुई थी। बाद में रिश्ते में तनाव बढ़ गया और दोनों के बीच दूरी पैदा होने लगी। मीडिया रिपोर्टों में सामने आए शिकायत के विवरण के मुताबिक, महिला ने आरोप लगाया है कि रिश्ते के दौरान पोरेल ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में कथित तौर पर उसे धमकाया गया और निजी तस्वीरों एवं वीडियो को लेकर दबाव बनाया गया। इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जांच के दायरे में

मामले में डिजिटल सबूतों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस को आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर जांच करने को कहा गया था। रिपोर्टों के मुताबिक, जांच एजेंसी पहले ही एक पेन ड्राइव जब्त कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज चुकी है।

आरोपों की जांच जारी, दोष साबित होना बाकी

अभिषेक पोरेल पर लगाए गए आरोप फिलहाल शिकायत और पुलिस केस का हिस्सा हैं। किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने तक कानून की नजर में दोषी नहीं माना जाता। पुलिस मामले में शिकायत, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों की जांच कर रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर होगी।


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