भोपाल : लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल को बहुमत नहीं मिलने के चलते बिल गिर गया है। लोकसभा में शुक्रवार को हुई वोटिंग में विपक्ष ने 230 वोट डेल, तो वही महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिलों पर पक्ष की तरफ से 298 वोट डाले गए। जबकि लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। इस वजह से ये संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका।
बिल पारित करने के लिए 326 वोट की थी जरूरत
संविधान (131वां संशोधन) संशोधन बिल के लिए लोकसभा में कुल 489 वोट डाले गए। जबकि बिल पारित करने के लिए पक्ष में दो तिहाई यानि की 326 वोट की जरूरत थी। लेकिन बहुमत नहीं मिलने के चलते 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
बिल पर मंत्री किरेन रिजिजू ने कही ये बात
इधर, बिल गिरने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को आगे नहीं बढ़ा सकते।