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आज से बदल गए ये 5 नियम, हवाई सफर से लेकर दूध, LPG और ITR तक पड़ेगा असर

आज से बदल गए ये 5 नियम, हवाई सफर से लेकर दूध, LPG और ITR तक पड़ेगा असर

नई दिल्ली:  सितंबर महीने की शुरुआत के साथ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों और कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 सितंबर 2026 से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मुंबई में दूध की कीमत, आयकर रिटर्न और LPG e-KYC जैसे मामलों में बदलाव या नई व्यवस्था लागू होने की संभावना है। इनका सीधा असर यात्रियों, करदाताओं और घरेलू बजट पर पड़ सकता है।

अगर आप विदेश यात्रा करने वाले हैं, ITR दाखिल करना बाकी है या LPG कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो सितंबर की शुरुआत में इन बदलावों पर नजर रखना जरूरी है। आइए जानते हैं 1 सितंबर से किन क्षेत्रों में क्या बदलाव होने जा रहा है।

विदेश यात्रा करने वालों के लिए बदलेगा इमिग्रेशन का तरीका

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। 1 सितंबर से बोर्डिंग पास पर फिजिकल इमिग्रेशन स्टैंप लगाने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत यात्री अपने मोबाइल में मौजूद डिजिटल बोर्डिंग पास या उसके प्रिंटआउट का इस्तेमाल कर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे यात्रियों को कागजी औपचारिकताओं से राहत मिल सकती है और एयरपोर्ट पर प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हो सकती है।

मुंबई में भैंस का दूध होगा महंगा

मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के घरेलू बजट पर दूध की कीमत बढ़ने का असर पड़ सकता है। 1 सितंबर से डेयरी फार्म से सप्लाई होने वाले ताजा भैंस के दूध की थोक कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

अब तक 93 रुपये प्रति लीटर की थोक दर पर मिलने वाला दूध 1 सितंबर से 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। थोक कीमत बढ़ने के बाद स्थानीय बाजार में खुदरा कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। नई थोक दरें 28 फरवरी 2027 तक लागू रहने की बात कही गई है।

ITR में देरी पर देना पड़ सकता है अतिरिक्त शुल्क

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए कुछ करदाताओं के ITR दाखिल करने की समयसीमा 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब रिटर्न दाखिल करने वाले पात्र करदाताओं को बिलेटेड ITR दाखिल करना पड़ सकता है।

देरी से रिटर्न दाखिल करने पर आयकर नियमों के तहत लेट फीस और ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। संबंधित मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस और धारा 234A के तहत ब्याज लागू हो सकता है। इसलिए जिन करदाताओं का ITR अभी तक दाखिल नहीं हुआ है, उन्हें अपनी स्थिति की जांच कर जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने पर ध्यान देना चाहिए।

LPG e-KYC नहीं कराया तो बढ़ सकती है परेशानी

LPG उपभोक्ताओं के लिए e-KYC भी महत्वपूर्ण है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक e-KYC पूरी करने के लिए कहा गया था। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें आगे चलकर LPG से जुड़ी सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गैस सिलिंडर की बुकिंग और सरकारी सब्सिडी से जुड़े लाभ पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में LPG उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन की e-KYC स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।

1 सितंबर को LPG सिलिंडर की कीमतों पर भी नजर

तेल और गैस कंपनियां आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम और गैस उत्पादों की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 सितंबर से घरेलू और कमर्शियल LPG सिलिंडर की नई कीमतें सामने आ सकती हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलिंडर के साथ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) समेत कुछ अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की भी समीक्षा की जाती है। अगर कीमतों में बदलाव होता है तो इसका असर सीधे घरेलू बजट के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है।

सितंबर की शुरुआत में इन बातों का रखें ध्यान

1 सितंबर से जुड़े बदलावों में कुछ लोगों को राहत मिल सकती है, जबकि कुछ बदलाव सीधे जेब पर असर डाल सकते हैं। विदेश यात्रा करने वालों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। वहीं मुंबई में दूध की थोक कीमत बढ़ने से खुदरा बाजार में भी कीमत बढ़ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों ने ITR दाखिल नहीं किया है, उन्हें देरी से रिटर्न भरने पर अतिरिक्त शुल्क और ब्याज देना पड़ सकता है। LPG उपभोक्ताओं को भी अपनी e-KYC की स्थिति जांच लेनी चाहिए। इसलिए सितंबर की शुरुआत में यात्रा, टैक्स और घरेलू खर्च से जुड़े इन बदलावों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।


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