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राहुल गांधी मानहानि मामले में बरी, सुल्तानपुर कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े केस में सुनाया फैसला

राहुल गांधी मानहानि मामले में बरी, सुल्तानपुर कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े केस में सुनाया फैसला

सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत से बड़ी राहत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अदालत ने राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया। करीब आठ साल से चल रहे इस मुकदमे में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया।

यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा था। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल गांधी के बयान से नाराज होकर सुल्तानपुर के स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से मिली राहत

विशेष एमपी-एमएलए अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं। शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी की टिप्पणी को मानहानिकारक बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि बयान राजनीतिक संदर्भ में दिया गया था और इससे मानहानि का आरोप साबित नहीं होता।

अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की समीक्षा के बाद राहुल गांधी को आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले से कांग्रेस नेता को लंबे समय से चल रहे कानूनी मामले में राहत मिली है।

अमित शाह पर टिप्पणी से शुरू हुआ था विवाद

यह पूरा मामला मई 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से जुड़े एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए टिप्पणी की थी।

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा और भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुईं। इसी आधार पर उन्होंने 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। यह धारा मानहानि से संबंधित थी।

नवंबर 2023 में राहुल गांधी को जारी हुआ था समन

मामले की कानूनी प्रक्रिया के दौरान नवंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली थी।

इसके बाद मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ी। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गईं और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले पर विचार किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी

अदालत में पेश होने के लिए राहुल गांधी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' समेत पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे और अदालत में पेश हुए। सुनवाई और फैसले को देखते हुए अदालत परिसर तथा आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।

राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग भी पहुंची थी हाईकोर्ट

इस मुकदमे के दौरान आवाज का नमूना लेने को लेकर भी कानूनी विवाद सामने आया था। शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग करते हुए अदालत में आवेदन दिया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

इसके बाद इस मुद्दे को सत्र अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ले जाया गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, ऊपरी अदालतों में भी शिकायतकर्ता पक्ष को राहत नहीं मिली और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहा।

आठ साल पुराने मामले में फैसले से कांग्रेस को राहत


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