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हाईवे पर दोपहिया सवारों के लिए नया नियम, चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट जरूरी

हाईवे पर दोपहिया सवारों के लिए नया नियम, चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट जरूरी

राज्य में सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने अहम कदम उठाया है। अब हाईवे पर दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त D. Ravishankar ने सभी जिलों के आरटीओ को निर्देश जारी किए हैं कि नियम का सख्ती से पालन कराया जाए।

लोगों को जागरूक करने पर रहेगा जोर

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आम जनता को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जागरूक करें। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोग इसे केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा का जरूरी हिस्सा समझें।

शोरूम पर भी कार्रवाई का प्रावधान

नए आदेश में दोपहिया वाहन बेचने वाले शोरूम की जिम्मेदारी भी तय की गई है। अगर कोई शोरूम ग्राहक को बिना हेलमेट के वाहन सौंपता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान Motor Vehicles Act के तहत लागू किया गया है।

हादसों में सिर की चोट सबसे बड़ा खतरा

परिवहन विभाग के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतर मौतें सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण होती हैं। ऐसे में हेलमेट पहनना एक प्रभावी सुरक्षा उपाय है, जो हादसे के दौरान जान बचा सकता है।

आंकड़ों की कमी, लेकिन जोखिम स्पष्ट

हालांकि विभाग के पास कुल सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन बिना हेलमेट के कितने लोगों की मौत हुई, इसका स्पष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि हेलमेट का उपयोग बढ़ाने से मौतों में कमी लाई जा सकती है।

सख्ती के बाद ट्रैफिक पर असर

रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद कुछ लोग दोपहिया की बजाय कार का उपयोग करने लगे हैं। इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ा है।

संकरी सड़कों पर बढ़ती चुनौती

राजधानी की सड़कें Indore, Bhopal और Bhubaneswar जैसे शहरों की तुलना में संकरी हैं, जिससे बढ़ते ट्रैफिक को संभालना चुनौती बनता जा रहा है।


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