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NEET पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी

NEET पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने नीट (NEET) पेपर लीक से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस पूरे विवाद को गंभीर बताते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर चिंता जताई और संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है।

यह सुनवाई जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने हुई। कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि संबंधित संस्थाएं पहले दिए गए निर्देशों से कोई सबक लेती नहीं दिख रही हैं।

यह याचिका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की ओर से दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि एनटीए को भंग कर नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त परीक्षा प्राधिकरण बनाया जाए। साथ ही, परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) करने की भी सिफारिश की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है, इसलिए प्रणाली में बड़े सुधार जरूरी हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से यह भी पूछा कि पहले गठित मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर अब तक कितना अमल हुआ है। अदालत ने निर्देश दिया कि एनटीए एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करे, जिसमें 2024 के नीट पेपर लीक विवाद के बाद उठाए गए कदमों और लागू की गई सिफारिशों की जानकारी दी जाए।

इसके साथ ही, कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष को भी आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि अदालत के पहले के निर्देशों का सही तरीके से पालन हो रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका ध्यान केवल परीक्षा प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और भरोसेमंदता सुनिश्चित करना भी उसकी प्राथमिकता है।

 


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