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डीएनए रिपोर्ट बनी अहम सबूत: बच्ची की हत्या के दोषी चाचा को कोर्ट ने दी फांसी की सजा

डीएनए रिपोर्ट बनी अहम सबूत: बच्ची की हत्या के दोषी चाचा को कोर्ट ने दी फांसी की सजा

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साढ़े छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के बेहद गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी चाचा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर उरला का है, जहां अप्रैल 2025 में रामनवमी के दिन बच्ची के साथ वारदात हुई थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। न्यायाधीश अनिष दुबे की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, डीएनए रिपोर्ट और अभियोजन की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।

रामनवमी के दिन लापता हुई थी बच्ची

अभियोजन के मुताबिक, 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर बच्ची कन्या भोज में शामिल होने के लिए घर से तैयार होकर निकली थी। घर से निकलने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंची थी। सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास बच्ची को आखिरी बार वहीं देखा गया था। इसके बाद बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों और आसपास के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। देर शाम करीब 8 बजे आरोपी के घर के पास खड़ी एक कार में बच्ची का शव बरामद हुआ। कार बादल नाम के युवक की बताई गई थी।

जांच में चाचा पर गहराया शक

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बच्ची के चाचा समेत तीन लोगों के जैविक नमूने लेकर डीएनए जांच कराई। जांच रिपोर्ट में बच्ची से मिले जैविक साक्ष्यों का डीएनए आरोपी चाचा से मैच हुआ। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के घर से खून के धब्बे भी मिले। इसके अलावा आरोपी के कपड़ों पर भी खून के निशान पाए गए थे। पुलिस ने इन कपड़ों और अन्य साक्ष्यों को जब्त कर जांच का हिस्सा बनाया।

डीएनए रिपोर्ट बनी अहम सबूत

मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग को अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में अदालत के सामने रखा गया। अभियोजन ने बताया कि जैविक साक्ष्यों की जांच में आरोपी का डीएनए मैच हुआ। इसके साथ ही घटनाक्रम से जुड़े अन्य साक्ष्यों को भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले में शासन की ओर से अधिवक्ता रूपवर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की। मजबूत साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया मृत्युदंड

बच्ची से दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराध में अदालत ने आरोपी चाचा को फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया गया। अदालत के इस निर्णय के बाद मामले में मृत्युदंड का प्रावधान लागू हुआ है। आदेश की विस्तृत प्रति फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई गई है।


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