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Delhi Protest Rules: दिल्ली में अब जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन, गृह मंत्रालय ने तय किए 3 नए ठिकाने

Delhi Protest Rules: दिल्ली में अब जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन, गृह मंत्रालय ने तय किए 3 नए ठिकाने

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में हटाते हुए तीन नए स्थान निर्धारित किए हैं। अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को प्रदर्शन स्थलों के तौर पर नामित किया गया है। इस फैसले के बाद राजधानी में धरना-प्रदर्शन आयोजित करने की व्यवस्था बदल जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर L&O/48/2026 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यह निर्णय गृह मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। नए आदेश में प्रदर्शन आयोजित करने की प्रक्रिया और नियमों को लेकर आगे विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने की बात कही गई है।

रामलीला मैदान से CBD ग्राउंड तक, ये होंगे नए प्रदर्शन स्थल

दिल्ली पुलिस के नए आदेश के अनुसार, राजधानी में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए तीन स्थान तय किए गए हैं।

  • रामलीला मैदान: दिल्ली में बड़े सार्वजनिक आयोजनों और विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थानों में शामिल।

  • बुराड़ी मैदान: प्रदर्शन आयोजित करने के लिए नया नामित स्थल।

  • CBD ग्राउंड, पूर्वी दिल्ली: राजधानी के पूर्वी हिस्से में प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान।

इन स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए अलग से विस्तृत नियम और SOP जारी किए जाएंगे। इसके तहत अनुमति लेने की प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित दिशा-निर्देश स्पष्ट किए जा सकते हैं।

33 साल से प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र रहा जंतर-मंतर

जंतर-मंतर लंबे समय से दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। करीब 33 साल तक यह स्थान विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आंदोलनों से जुड़े लोगों के प्रदर्शन का गवाह रहा।

कई बड़े मुद्दों पर अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारी यहां जुटते रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस के नए आदेश के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

जंतर-मंतर से पहले दिल्ली में बोट क्लब भी विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख स्थलों में शामिल था। समय के साथ प्रदर्शन के स्थानों और उनसे जुड़े नियमों में बदलाव होते रहे हैं।

पुराने आदेश में भी किया गया बदलाव

दिल्ली पुलिस का नया स्टैंडिंग ऑर्डर 28 अप्रैल 2022 को जारी पुराने आदेश में आंशिक संशोधन के तौर पर आया है। नई व्यवस्था गृह मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई है।

तीनों निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए नई SOP और विस्तृत नियम अलग से जारी किए जाएंगे। ऐसे में प्रदर्शनकारियों और आयोजकों को आगे जारी होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने होंगे।

दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों में हुए इस बदलाव का असर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताने वाले समूहों की गतिविधियों पर पड़ सकता है। नई SOP जारी होने के बाद अनुमति और आयोजन से जुड़े नियमों की तस्वीर और स्पष्ट होगी।


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