
हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को छुट्टियों के भुगतान में देरी पर दिखाई सख्ती, बिलासपुर SSP को अवमानना नोटिस
बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की लंबित छुट्टियों के एवज में भुगतान न किए जाने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले में बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रजनेश सिंह को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह कार्रवाई तब की गई जब हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद 33 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को 300 दिन की छुट्टियों का भुगतान नहीं किया गया। सेवानिवृत्त कर्मियों में बैजनाथ राय, रघुनंदन शर्मा, हनुमान प्रसाद मिश्रा सहित अन्य शामिल हैं, जिन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप उन्हें छुट्टियों का भुगतान किए जाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को दिए गए आदेश में सरकार को 90 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। लेकिन समयसीमा बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ।
इसके चलते अधिवक्ता धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा के माध्यम से कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल की एकलपीठ ने SSP रजनेश सिंह से जवाब तलब किया है और उन्हें अदालत में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
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