NATIONAL NEWS : 1 अक्टूबर को बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड और युपीआई से लेनदेन करने वालो के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकेनाईजेसन नियम ला रहा हैं।
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रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का मानना है की टोकेनाईजेसन नियममें बदलाव के बाद कार्धोल्देर्स को ओर ज्यादा सुविधाए मिलेंगी और सुरक्षा मिलेंगी। टोकेनाईजेसन नियम के लागु होने के बाद ग्राहक भी जब पॉइंट ऑफ़ सेल मशीनों ऑनलाइन या किसी एप्प में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उनके कार्ड की डिटेल्स इनक्रिप्टेड टोकंस के रूप में स्टोर होंगे।रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड और युपीआई से सम्बन्धित नए नियम लागु किये हैं।
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इस नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड और युपीआई के माध्यम से 2000 रूपये की लेनदेन करता हैं। तो आपको उस व्यक्ति को उसके ऊपर कोई फीस देने की जरुरत नहीं होगी।