राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 में शामिल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2025 की नई SI भर्ती में इन उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाए। यह अंतरिम आदेश जस्टिस अशोक कुमार जैन ने श्रवण कुमार चौधरी व अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान पुलिस SI भर्ती 2021 को लेकर राज्य सरकार ने एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया था, जिसे यह निर्णय लेना था कि भर्ती को रद्द किया जाए या नहीं।
इस कमेटी ने 28 जून 2025 को अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि 2021 की परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को आगामी भर्ती में आयु सीमा में राहत दी जाए।
सरकार ने इस सिफारिश को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन जब राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 17 जुलाई 2025 को नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया, तो उसमें आयु सीमा में छूट का उल्लेख नहीं किया गया। इसके चलते 2021 के कई उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित रह गए।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि RPSC को इन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मतलब यह नहीं होगा कि उम्मीदवारों को स्थायी अधिकार मिल गया है।
कोर्ट के इस आदेश से उन सभी अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने 2021 की परीक्षा दी थी और अब 2025 की भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं।
क्यों अहम है यह फैसला
राजस्थान में SI भर्ती प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों से विवादों में रही है। 2021 की परीक्षा रद्द होने के बाद से अभ्यर्थी लगातार सरकार और आयोग से आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे।
अब हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को नई उम्मीद मिली है और यह भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।