Bhopal Railway : यात्रियों की सुविधा और टिकट बुकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए रेलवे ने अहम निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत अब वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) की अधिकतम सीमा को प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध कुल सीटों के प्रतिशत के आधार पर तय किया है। नई व्यवस्था के तहत फर्स्ट एसी में अधिकतम 60 प्रतिशत, सेकंड और थर्ड एसी में 40 से 60 प्रतिशत, जबकि स्लीपर और सेकंड सीटिंग क्लास में सिर्फ 40 प्रतिशत तक ही प्रतीक्षा सूची बनाई जा सकेगी। यह नियम दो जुलाई से देशभर में प्रभावी हो गया है।
रेलवे बोर्ड ने पहले 17 अप्रैल को सभी जोनल रेलवे और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र को आदेश जारी करते हुए वेटिंग लिस्ट को अधिकतम 25 प्रतिशत तक सीमित करने की दिशा में कदम उठाया था। इसके बाद आरक्षण प्रणाली में संशोधन करते हुए श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची की सीमा को निर्धारित किया गया।
तय होगी वेटिंग लिस्ट की सीमा
अब किसी ट्रेन में सीटें फुल हो जाने पर निर्धारित सीमा से अधिक प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जा सकेगी। इससे न सिर्फ टिकटिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि दलालों और अनधिकृत एजेंटों के जरिए होने वाली टिकट बुकिंग पर भी रोक लगेगी।
इन पर नियम लागू नहीं
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वेटिंग लिस्ट का यह नया नियम रियायती टिकटों या सरकारी यात्रा वारंट पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि दिव्यांग व्यक्ति, मेडिकल कोटा पर यात्रा करने वाले व्यक्ति, डिफेंस के कर्मचारी और अन्य योग्य लोगों को पहले की तरह ही प्राथमिकता मिलती रहेगी।