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अब 5 एकड़ से कम जमीन का नहीं होगा बटवारा : भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 पारित

अब 5 एकड़ से कम जमीन का नहीं होगा बटवारा : भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 पारित

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रस्तुत निजी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके तहत रायपुर के अटारी क्षेत्र में नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो कि राजधानी का 9वां निजी विश्वविद्यालय होगा।

5 एकड़ से कम जमीन का नहीं होगा बटवारा:

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 को भी पारित किया गया। इस विधेयक में कुल 7 बड़े संशोधन किए गए हैं। अब 5 एकड़ से कम जमीनों का बटवारा (बटांकन) नहीं किया जा सकेगा और ऐसी जमीनों का गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाना है।

शहरी पट्टा अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक भी पारित:

विधेयक में ऑटो नामांतरण और जियो-मैपिंग जैसे अत्याधुनिक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे जमीन की रजिस्ट्री और रिकॉर्ड प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति आएगी। सदन में शहरी पट्टा अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को अब ₹2.5 लाख की बजाय ₹3 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी।

विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।


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